कलेक्टर श्री लवानिया ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए----
जारी आदेश अनुसार प्लास्टर आफ पैरिस की मूर्तियाँ पाये जाने पर निर्माता और विकेता के विरूद्व दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
मूर्तियों का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय - समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा । इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी ।
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