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 12 को एक साल, 4 को छह माह और 5 को तीन माह के लिए किया जिला बदर जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने जारी किया आदेश

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भोपाल श्री अविनाश लवानिया ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त 21 अपराधियों को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने के आदेश जारी किए हैं
कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने आदतन अपराधी इम्तियाज थाना- निशातपुरा, आसिम अंसारी उर्फ डमरू, छोटू पाटिल उर्फ दामोदर थाना- ऐशबाग, आकाश मारन, अंकित बंसल थाना-मिसरोद, शहबाज अली थाना-मंगलवारा, चीकू उर्फ ओमप्रकाश गिरि थाना-बागसेवनिया, सुदीप, अनिकेत उर्फ बाबू, करन समुद्रे, राहुल राहुल कोली, थाना-पिपलानी और मोटू उर्फ प्रदीप वाघमारे थाना कमला नगर को एक - एक वर्ष, नारायण सिंह धोबी, शिवराज कलावत उर्फ शिब्बू थाना-नजीराबाद, रवि प्रजापति उर्फ सेन्डी थाना- अशोका गार्डन और सोनू कुमार प्रजापति थाना-परवलिया सड़क को 6-6 माह के लिए और सुमित सिंह लोधे, संतोष लोधे उर्फ कालू थाना-टीटी नगर, अंकित राजपूत उर्फ पिंटू थाना-शाहपुरा, मुन्ना टार्जन उर्फ नारायण सिंह थाना-अयोध्या नगर और सन्ना उर्फ शैतान अहिरवार थाना छोला मंदिर को तीन- तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है ।
आदेश में उक्त सभी अपराधियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं । पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं ।

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